Friday, 13 March 2026
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डायन के शक में मानवता शर्मसार: पश्चिमी सिंहभूम में मां-बेटे को जिंदा जलाया, पति गंभीर | Jharkhand News | Bhaiyajii News

डायन के शक में हत्या | Jharkhand News | Bhaiyajii News

डायन के शक में हत्या : झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां डायन (डायनबिसाही) के संदेह में एक महिला और उसके मासूम बेटे को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। इस अमानवीय हमले में मां और बेटे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि महिला का पति गंभीर रूप से झुलस गया है और अस्पताल में जिंदगी-मौत से जूझ रहा है। यह वारदात न सिर्फ कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि समाज में अब भी जड़ जमाए अंधविश्वास और कुरीतियों की भयावह तस्वीर भी पेश करती है।

घटना का पूरा विवरण

पुलिस के अनुसार, यह घटना गांव में फैले अंधविश्वास और अफवाहों के बाद हुई। कुछ लोगों ने महिला पर डायन होने का आरोप लगाया और उसे गांव में हो रही बीमारियों व दुर्भाग्य के लिए जिम्मेदार ठहराया। आरोपों के बाद उग्र भीड़ ने महिला के घर पर धावा बोल दिया। पहले मारपीट की गई, फिर महिला और उसके बेटे पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। आग की लपटों में घिरे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बीच-बचाव करने आए पति को भी आरोपियों ने नहीं बख्शा, जिससे वह बुरी तरह झुलस गया।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

अंधविश्वास ने छीनी दो जिंदगियां

डायनबिसाही के नाम पर होने वाली हिंसा झारखंड के कई ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से एक गंभीर सामाजिक समस्या बनी हुई है। बीमारी, फसल खराब होने, किसी की मौत या पारिवारिक विवाद जैसे कारणों को अंधविश्वास से जोड़कर किसी महिला को निशाना बनाया जाता है। इस मामले में भी यही मानसिकता सामने आई है, जहां बिना किसी सबूत के एक महिला और उसके बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया।

पुलिस कार्रवाई और जांच

पुलिस ने इस मामले में हत्या, हत्या के प्रयास और साजिश जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। शुरुआती जांच में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना में शामिल सभी आरोपियों की पहचान कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस वारदात के पीछे किसी प्रकार का पारिवारिक विवाद, जमीन या आपसी रंजिश भी कारण था, जिसे डायन के आरोप का रूप दे दिया गया।

पति की हालत नाजुक

घटना में गंभीर रूप से झुलसे महिला के पति को पहले स्थानीय अस्पताल और फिर बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, जबकि गांव में मातम पसरा हुआ है।

समाज पर गहरा सवाल

यह घटना साफ दिखाती है कि आज भी समाज का एक वर्ग वैज्ञानिक सोच से दूर है और अंधविश्वास के नाम पर कानून को हाथ में लेने से नहीं हिचकता। सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं और बच्चे बनते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा की कमी, गरीबी और सामाजिक जागरूकता का अभाव ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देता है।

कानून और सजा का प्रावधान

डायनबिसाही के नाम पर हिंसा गंभीर अपराध है। झारखंड में इस तरह के मामलों में दोषियों को कड़ी सजा देने का प्रावधान है। हत्या के मामलों में आजीवन कारावास या फांसी तक की सजा हो सकती है। इसके बावजूद ऐसी घटनाओं का सामने आना कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर सवाल खड़े करता है।सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रिया

घटना के बाद कई सामाजिक संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि सरकार और प्रशासन को सिर्फ कार्रवाई ही नहीं, बल्कि जागरूकता अभियान भी तेज करने होंगे। गांव-गांव में लोगों को यह समझाना जरूरी है कि बीमारी या दुर्भाग्य का संबंध किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि परिस्थितियों से होता है।

जागरूकता ही समाधान

विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए:

  • गांवों में शिक्षा और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना होगा
  • पंचायत और स्थानीय प्रशासन की भूमिका मजबूत करनी होगी
  • महिलाओं की सुरक्षा और शिकायत तंत्र को प्रभावी बनाना होगा
  • अंधविश्वास फैलाने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करनी होगी

निष्कर्ष

पश्चिमी सिंहभूम की यह घटना केवल एक अपराध नहीं, बल्कि समाज के लिए चेतावनी है। जब तक अंधविश्वास के खिलाफ सामूहिक लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, तब तक निर्दोष लोग इसकी बलि चढ़ते रहेंगे। मां और बेटे की दर्दनाक मौत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कानून के साथ-साथ सोच में बदलाव भी उतना ही जरूरी है।

डिस्क्लेमर:

यह समाचार विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स व प्राथमिक जानकारी पर आधारित है। सभी आरोपी कानूनन तब तक निर्दोष माने जाएंगे, जब तक न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध न हो जाए। मामले से जुड़ी नई जानकारी आने पर विवरण में बदलाव संभव है।

Manish Singh Chandel

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