क्या 8 अप्रैल के बाद बंद हो जाएंगे रांची के ये स्कूल? सरकार का बड़ा आदेश जारी | Jharkhand News | Bhaiyajii News

रांची के स्कूलों | Jharkhand News | Bhaiyajii News

रांची के स्कूलों: जिला जनसंपर्क कार्यालय, रांची द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति संख्या-233/2026 के तहत जिले के सभी गैर मान्यता प्राप्त निजी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया गया है। इस निर्देश के अनुसार, ऐसे सभी विद्यालय जहाँ कक्षा 1 से कक्षा 8 तक शिक्षण कार्य संचालित हो रहा है, उन्हें 08 अप्रैल 2026 तक अनिवार्य रूप से मान्यता (Recognition) के लिए आवेदन करना होगा

यह कदम राज्य में शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और मानकीकृत बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं करने वाले विद्यालयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें विद्यालय बंद करने तक की प्रक्रिया शामिल हो सकती है।

क्यों जरूरी है यह मान्यता?

झारखंड सरकार द्वारा लागू निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 (संशोधित 2019 एवं 2025) के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा देने वाले सभी विद्यालयों को निर्धारित मानकों के अनुरूप मान्यता प्राप्त करनी होगी।इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। बिना मान्यता के संचालित विद्यालय अक्सर इन मानकों का पालन नहीं करते, जिससे बच्चों के भविष्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

प्रशासन का सख्त निर्देश

रांची के उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार, सभी विद्यालय प्राचार्यों, प्रबंधन समितियों और संचालकों को विभागीय पोर्टल पर जाकर आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है।विद्यालयों को RTE Jharkhand Portal पर जाकर अपना पंजीकरण करना होगा और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर 08 अप्रैल 2026 तक सबमिट करना होगा

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

विद्यालय संचालकों की सुविधा के लिए विभाग ने पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है।

पोर्टल पर जाकर:

  • विद्यालय का पंजीकरण करना होगा
  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे
  • आवेदन फॉर्म को सही तरीके से भरकर सबमिट करना होगा

इसके अलावा, पोर्टल पर यूजर मैनुअल और मान्यता प्रमाण-पत्र का प्रारूप भी उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड कर प्रक्रिया को समझा जा सकता है।

किन विद्यालयों पर लागू होगा आदेश?

यह निर्देश विशेष रूप से उन विद्यालयों पर लागू होगा:

  • जो निजी या गैर सरकारी हैं
  • जिनके पास अभी तक मान्यता नहीं है
  • जहाँ कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाई कराई जा रही है

ऐसे सभी विद्यालयों को इस प्रक्रिया से गुजरना अनिवार्य है।

आवेदन के दौरान क्या-क्या देना होगा?

मान्यता प्राप्त करने के लिए विद्यालयों को कई महत्वपूर्ण जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इनमें शामिल हैं:

1. आधारभूत संरचना

विद्यालय भवन, कक्षाओं की संख्या, खेल का मैदान आदि का विवरण देना होगा।

2. योग्य शिक्षक

शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता और प्रशिक्षण की जानकारी देना अनिवार्य होगा।

3. छात्र नामांकन

विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या और उनका रिकॉर्ड प्रस्तुत करना होगा।

4. सुरक्षा व्यवस्था

विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं, इसकी जानकारी देनी होगी।

5. शौचालय एवं पेयजल सुविधा

स्वच्छ शौचालय और साफ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।

इन सभी जानकारियों को सही और अद्यतन रूप में अपलोड करना अनिवार्य होगा।

नियम उल्लंघन पर क्या होगी कार्रवाई?

प्रशासन ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। यदि कोई विद्यालय:

  • निर्धारित तिथि तक आवेदन नहीं करता
  • या तय मानकों पर खरा नहीं उतरता

तो उसके खिलाफ अधिसूचना संख्या 1291 (दिनांक 11 मई 2011) की कंडिका 12(6) के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इस कार्रवाई में शामिल हो सकता है:

  • विद्यालय को नोटिस जारी करना
  • संचालन पर रोक लगाना
  • और आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय को बंद करना

विद्यार्थियों के हित में बड़ा कदम

यह निर्णय केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के हित में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

अक्सर देखा गया है कि बिना मान्यता वाले विद्यालयों में:

  • योग्य शिक्षक नहीं होते
  • बुनियादी सुविधाओं की कमी होती है
  • सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाता

ऐसे में यह अभियान सुनिश्चित करेगा कि हर बच्चे को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले।

जिला प्रशासन की अपील

उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सभी विद्यालय संचालकों और प्राचार्यों से अपील की है कि वे इस निर्देश को गंभीरता से लें और समय-सीमा के भीतर आवेदन करें।उन्होंने कहा कि यह पहल शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जरूरी है।

शिकायत और सहायता के लिए नंबर

रांची जिला प्रशासन ने जन शिकायतों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है:

📞 अबुआ साथी: 9430328080

इस नंबर पर आम नागरिक और अभिभावक विद्यालयों से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

निष्कर्ष

रांची जिला प्रशासन द्वारा जारी यह निर्देश शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।08 अप्रैल 2026 की अंतिम तिथि को ध्यान में रखते हुए सभी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।यह न केवल नियमों का पालन है, बल्कि बच्चों के बेहतर भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है।

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