रांचीनगरपालिका चुनाव 2026 : नगरपालिका (आम) निर्वाचन–2026 के तहत चुनाव प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया पूरी होते ही रांची नगर निगम क्षेत्र के मेयर और वार्ड पार्षद पद के अभ्यर्थियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सामान्य प्रेक्षक और व्यय प्रेक्षक ने आदर्श आचार संहिता, निर्वाचन व्यय, प्रचार-प्रसार और अनुमति संबंधी नियमों पर विस्तार से जानकारी दी, ताकि चुनाव निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके।
यह बैठक समाहरणालय परिसर में आयोजित की गई, जिसमें रांची नगर निगम के अंतर्गत चुनाव लड़ रहे सभी अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही। बैठक का उद्देश्य अभ्यर्थियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों से अवगत कराना और किसी भी प्रकार की भ्रांति या नियम उल्लंघन से बचाव सुनिश्चित करना था।
आदर्श आचार संहिता के पालन पर विशेष जोर
बैठक के दौरान सामान्य प्रेक्षक श्री संदीप कुमार दोराईबुरु ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है और इसके उल्लंघन पर आयोग द्वारा सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
उन्होंने अभ्यर्थियों को यह भी समझाया कि सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग, सरकारी भवनों या वाहनों का प्रचार में प्रयोग, जाति–धर्म के आधार पर वोट मांगना, भ्रामक प्रचार सामग्री का उपयोग और बिना अनुमति सभा या जुलूस निकालना स्पष्ट रूप से निषिद्ध है। सभी प्रत्याशियों को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए ये नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करता है।
निर्वाचन व्यय को लेकर सख्त दिशा-निर्देश
व्यय प्रेक्षक श्री ध्रुव कुमार ने निर्वाचन व्यय से संबंधित नियमों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी अभ्यर्थियों के लिए चुनाव से संबंधित खर्चों के लिए नया बैंक खाता खोलना अनिवार्य है। इसी खाते से चुनावी खर्च किया जाएगा और उसी का विवरण आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचन व्यय का पूरा विवरण तीन अलग-अलग रंगों के निर्धारित प्रपत्रों में भरकर समाहरणालय स्थित कक्ष जी-10 में नियत समय पर जमा करना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समयसीमा में व्यय विवरण जमा नहीं करता है या गलत जानकारी देता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
प्रचार के लिए अनुमति अनिवार्य
बैठक में यह भी बताया गया कि चुनाव प्रचार के दौरान वाहन के उपयोग के लिए संबंधित निर्वाची पदाधिकारी से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। बिना अनुमति वाहन के उपयोग को नियम उल्लंघन माना जाएगा। इसके अलावा, सभा, रैली या जुलूस के आयोजन के लिए संबंधित थाना को सूचित करते हुए आवेदन पहले ही निर्वाची पदाधिकारी के पास जमा करना होगा।
प्रेक्षकों ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव प्रचार के दौरान लाउडस्पीकर, बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स के उपयोग में भी निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार सामग्री लगाने से पहले स्थानीय प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य है।
निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव की अपील
सामान्य और व्यय प्रेक्षकों ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की कि वे निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आधार है और इसकी गरिमा बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है।
प्रेक्षकों ने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या, भ्रम या जानकारी के लिए अभ्यर्थी उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। इस क्रम में उन्होंने अपने-अपने मोबाइल नंबर भी साझा किए, ताकि अभ्यर्थियों को त्वरित मार्गदर्शन मिल सके।
प्रेक्षकों के संपर्क विवरण
- सामान्य प्रेक्षक: श्री संदीप कुमार दोराईबुरु
मोबाइल नंबर: 9431114834 - व्यय प्रेक्षक: श्री ध्रुव कुमार
मोबाइल नंबर: 7004490210
इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थी राजकीय अतिथिशाला, सर्कुलर रोड, रांची स्थित कमरा संख्या 210 एवं 207 में अपराह्न 03:30 बजे से 04:30 बजे तक व्यक्तिगत रूप से प्रेक्षकों से मिलकर निर्वाचन से संबंधित आवश्यक जानकारी साझा कर सकते हैं।
प्रशासन की पारदर्शिता और संवाद पर जोर
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए सभी स्तरों पर निगरानी रखी जा रही है। मीडिया कोषांग द्वारा समय-समय पर प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से जनता और अभ्यर्थियों को जानकारी दी जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह या गलत सूचना से बचा जा सके।
जन शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए रांची जिला प्रशासन ने “अबुआ साथी” व्हाट्सएप सेवा को भी सक्रिय रखा है। कोई भी नागरिक या अभ्यर्थी 9430328080 नंबर पर अपनी शिकायत या सुझाव दर्ज करा सकता है।
लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में कदम
नगरपालिका (आम) निर्वाचन–2026 के तहत रांची नगर निगम में होने वाला यह चुनाव न केवल शहरी प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आम नागरिकों की भागीदारी को भी मजबूत करेगा। प्रेक्षकों द्वारा दी गई विस्तृत जानकारी से यह स्पष्ट है कि प्रशासन निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
आदर्श आचार संहिता और निर्वाचन व्यय नियमों की सख्ती से निगरानी से यह उम्मीद की जा रही है कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी और योग्य प्रतिनिधि चुनकर सामने आएंगे। आने वाले दिनों में प्रचार-प्रसार तेज होगा, ऐसे में अभ्यर्थियों और प्रशासन—दोनों की जिम्मेदारी है कि वे नियमों का पालन करते हुए लोकतंत्र की मर्यादा बनाए रखें।




