Ranchi RTE Admission 2026 : रांची जिला प्रशासन ने समाज के कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) के अंतर्गत सत्र 2026-27 के लिए निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की प्रारंभिक कक्षाओं में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर नामांकन प्रक्रिया का विधिवत शुभारंभ किया। यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन, पारदर्शी और रैंडमाइज्ड लॉटरी सिस्टम पर आधारित होगी, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता या पक्षपात की गुंजाइश न रहे।
ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था, ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी आवेदन केवल जिला की आधिकारिक RTE वेबसाइट के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी स्थिति में ऑफलाइन आवेदन नहीं लिया जाएगा। इससे न केवल प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी, बल्कि अभिभावकों को भी आवेदन करने में आसानी होगी।
महत्वपूर्ण तिथियाँ (सत्र 2026-27)
- ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ: 16 फरवरी 2026
- ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 15 मार्च 2026
- दस्तावेज़ सत्यापन: 16 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026
- लॉटरी द्वारा चयन सूची प्रकाशन: 28 मार्च 2026 (संभावित)
- प्रथम चरण नामांकन: 31 मार्च 2026 से 10 अप्रैल 2026
जिला प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन अवश्य करें, ताकि उनके बच्चों को इस योजना का लाभ मिल सके।
1176 सीटें आरक्षित, निजी विद्यालयों में प्रवेश का अवसर
सत्र 2026-27 के लिए रांची जिले के CBSE/ICSE एवं अन्य मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेश स्तर की कक्षाओं—नर्सरी, एल.के.जी., यू.के.जी. और कक्षा-1—में कुल 1176 सीटें RTE कोटे के अंतर्गत आरक्षित की गई हैं। इन सीटों पर बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अभिवंचित समूह तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले बच्चों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
चयन प्रक्रिया: रैंडमाइज्ड लॉटरी सिस्टम
इस वर्ष नामांकन प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष बनाने के लिए कंप्यूटरीकृत रैंडमाइज्ड लॉटरी सिस्टम अपनाया गया है। इसके तहत पात्र आवेदनों में से चयन पूरी तरह यादृच्छिक (रैंडम) तरीके से किया जाएगा और चयन सूची निर्धारित तिथि पर आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से प्रकाशित की जाएगी। इससे सभी पात्र बच्चों को समान अवसर सुनिश्चित होगा।
पात्रता मानदंड
RTE के अंतर्गत नामांकन के लिए निम्नलिखित श्रेणियों के बच्चे पात्र होंगे (आयु की गणना 31 मार्च 2026 के आधार पर की जाएगी):
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): परिवार की वार्षिक आय ₹72,000/- से कम।
- अभिवंचित समूह: अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि।
- दिव्यांग बच्चे: 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले बच्चे।
- बच्चे का निवास रांची जिले के निर्धारित क्षेत्र में होना अनिवार्य है।
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज़
आवेदन के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड करना अनिवार्य होगा:
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र/आयु प्रमाण
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, आधार आदि)
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गलत या अपूर्ण जानकारी/दस्तावेज़ पाए जाने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है।
अभिभावकों के लिए सहायता व्यवस्था
अभिभावकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक (DSE), रांची के कार्यालय में हेल्प डेस्क/सहायता काउंटर स्थापित किया गया है। यहाँ आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज़ अपलोड, पात्रता और अन्य तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जन शिकायतों के लिए रांची जिला प्रशासन का आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर अबुआ साथी – 9430328080 भी सक्रिय है।
प्रशासन का उद्देश्य: समान अवसर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री ने इस अवसर पर कहा कि “शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। हमारा प्रयास है कि समाज के हर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिले। RTE अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुपालन में रांची जिला प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चे भी उत्कृष्ट निजी विद्यालयों में पढ़ाई कर सकें और मुख्यधारा की शिक्षा से जुड़ सकें।”
उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे इस जनहितकारी योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और निर्धारित अवधि में आवेदन अवश्य करें।
निष्कर्ष
रांची जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई यह RTE नामांकन प्रक्रिया न केवल शिक्षा के क्षेत्र में समानता को बढ़ावा देगी, बल्कि हजारों बच्चों के भविष्य को भी नई दिशा देगी। ऑनलाइन, पारदर्शी और लॉटरी आधारित चयन प्रणाली के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि हर पात्र बच्चे को निष्पक्ष अवसर मिले। सत्र 2026-27 के लिए 1176 आरक्षित सीटों पर होने वाला यह नामांकन अभियान शिक्षा के अधिकार को जमीनी स्तर पर साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है।
जिला प्रशासन ने सभी योग्य अभिभावकों से अपील की है कि वे 16 फरवरी से 15 मार्च 2026 के बीच आवेदन कर अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाएं—क्योंकि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, आइए मिलकर इसे साकार करें।




