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झारखंड हाईकोर्ट का ऐतिहासिक आदेश: रेप और यौन हिंसा मामलों में 19 सख्त निर्देश, 15 दिन में जांच पूरी करने के निर्देश| Jharkhand News | Bhaiyajii News |

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झारखंड हाईकोर्ट यौन हिंसा निर्देश :  महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के मामलों में त्वरित न्याय, प्रभावी जांच और पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से झारखंड हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने राज्य सरकार, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और न्यायिक संस्थाओं के लिए 19 महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य यौन हिंसा और बलात्कार पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाना, उनकी गरिमा की रक्षा करना और पु बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

मुख्य न्यायाधीश एम. एस. रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यौन हिंसा के मामलों में जांच और न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक देरी पीड़ितों के अधिकारों का उल्लंघन है। इसलिए सभी संबंधित एजेंसियों को तय समयसीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।

15 दिन में प्रारंभिक जांच और 2 महीने में अंतिम जांच

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि बलात्कार और यौन हिंसा से जुड़े मामलों में प्रारंभिक जांच अधिकतम 15 दिनों के भीतर पूरी की जाए। इसके अलावा पुलिस को अंतिम जांच रिपोर्ट दो महीने के अंदर अदालत में प्रस्तुत करनी होगी।

अदालत का मानना है कि जांच में देरी होने से सबूत कमजोर पड़ सकते हैं और पीड़ितों को न्याय मिलने में बाधा आती है। इसलिए समयबद्ध जांच को अनिवार्य बनाया गया है।

जीरो एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

कोर्ट ने राज्य के सभी पुलिस थानों में जीरो एफआईआर की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि किसी भी यौन अपराध पीड़िता को केवल क्षेत्राधिकार के आधार पर वापस नहीं भेजा जा सकता।

यदि कोई पुलिस अधिकारी जीरो एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करता है या पीड़िता को परेशान करता है, तो उसके खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों को संवेदनशील बनाने के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का भी निर्देश दिया है।

महिला अधिकारी ही दर्ज करेंगी बयान

अदालत ने कहा है कि यौन हिंसा की शिकार महिला या लड़की का बयान यथासंभव महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए। इससे पीड़िता को सुरक्षित और सहज माहौल मिलेगा तथा वह बिना किसी दबाव या डर के अपनी बात रख सकेगी।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि बयान दर्ज करने और पूछताछ के दौरान पीड़िता की गरिमा और गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाए।

POCSO मामलों में विशेष प्रावधान

बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से जुड़े मामलों में अदालत ने और अधिक सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि POCSO मामलों में पीड़ित बच्चे को 24 घंटे के भीतर आवश्यक चिकित्सा सुविधा, मनोवैज्ञानिक परामर्श, आश्रय और सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

इसके अलावा जिला स्तर पर बाल संरक्षण इकाइयों को सक्रिय भूमिका निभाने और पीड़ित बच्चों की लगातार निगरानी करने का निर्देश दिया गया है।

पीड़ितों के पुनर्वास पर विशेष जोर

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यौन हिंसा पीड़ितों के पुनर्वास की व्यवस्था मजबूत करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि केवल अपराधी को सजा दिलाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पीड़ित को सामान्य जीवन में वापस लाने के लिए प्रभावी कदम उठाना भी जरूरी है।

रांची स्थित शक्ति सदन सहित अन्य आश्रय गृहों को जरूरतमंद पीड़िताओं के लिए सुरक्षित आवास के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी पीड़िता को आश्रय गृह में रहने की अवधि को लेकर अनावश्यक प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए।

रेप पीड़िताओं के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की

हाईकोर्ट के आदेश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बलात्कार पीड़िताओं से जन्मे बच्चों के भविष्य को लेकर है। अदालत ने कहा कि ऐसे बच्चों की शिक्षा और कल्याण की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी।

हर जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो इन बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरतों की निगरानी करेगा। साथ ही कक्षा 12 तक निशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उच्च शिक्षा के लिए योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति देने की भी व्यवस्था करने को कहा गया है।

मुआवजा योजना को प्रभावी बनाने का आदेश

कोर्ट ने कहा कि यौन हिंसा पीड़ितों को समय पर मुआवजा मिलना चाहिए। ट्रायल कोर्ट को मुकदमे की प्रारंभिक अवस्था में ही अंतरिम राहत की आवश्यकता पर विचार करना होगा।

इसके अलावा अंतिम निर्णय के समय पीड़िता के लिए उचित मुआवजा तय करना अनिवार्य होगा। अदालत ने मुआवजा राशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।

पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों पर कार्रवाई

हाईकोर्ट ने पीड़ितों की पहचान की गोपनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में पीड़िता की पहचान सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए।

यदि कोई व्यक्ति, संस्था या अधिकारी पीड़िता की पहचान उजागर करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने मीडिया संस्थानों को भी संवेदनशीलता बरतने की सलाह दी है।

टू-फिंगर टेस्ट पर सख्त रोक

अदालत ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को निर्देश दिया है कि यौन अपराध मामलों में प्रतिबंधित “टू-फिंगर टेस्ट” किसी भी स्थिति में नहीं किया जाए।

कोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया न केवल वैज्ञानिक रूप से अमान्य है बल्कि पीड़िता की गरिमा का भी उल्लंघन करती है। आदेश का उल्लंघन करने वाले चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

महिला सुरक्षा और जागरूकता अभियान

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्कूलों, कॉलेजों और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सुरक्षा और कानूनी अधिकारों को लेकर जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है।

साथ ही छात्राओं और महिलाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने तथा हेल्पलाइन सेवाओं को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है।

न्याय व्यवस्था में सुधार की दिशा में बड़ा कदम

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि झारखंड हाईकोर्ट के ये 19 निर्देश राज्य में यौन अपराधों की जांच और सुनवाई की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेह बनाएंगे।

समयबद्ध जांच, पीड़ित सहायता, पुनर्वास, मुआवजा और बच्चों की शिक्षा जैसे मुद्दों को शामिल करके अदालत ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि न्याय केवल सजा तक सीमित नहीं है, बल्कि पीड़ित के सम्मानजनक पुनर्वास तक उसकी जिम्मेदारी है।

निष्कर्ष

झारखंड हाईकोर्ट का यह फैसला महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। 19 सख्त निर्देशों के माध्यम से अदालत ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि यौन हिंसा के मामलों में पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिले, उनकी गरिमा सुरक्षित रहे और उन्हें समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो। यदि इन निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन होता है, तो राज्य में महिला सुरक्षा और न्याय व्यवस्था दोनों को मजबूती मिलेगी।

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