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रांची में NEET UG 2026 री-एग्जाम के लिए धारा 163 लागू, 21 परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा | Jharkhand News | Bhaiyajii News |

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NEET UG 2026 री-एग्जाम रांची : राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित किए जाने वाले NEET (UG) 2026 री-एग्जामिनेशन को लेकर रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, नकल, कदाचार अथवा कानून-व्यवस्था की समस्या को रोकने के उद्देश्य से प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सदर अनुमंडल दंडाधिकारी (एसडीएम) कुमार रजत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत रांची के 21 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है।

यह आदेश 21 जून 2026 को दोपहर 12 बजे से शाम 8 बजे तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराना प्राथमिकता है।

परीक्षा के सफल संचालन के लिए प्रशासन की व्यापक तैयारी

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से प्राप्त सूचना के अनुसार 21 जून 2026 को रांची जिले के 21 उप-केंद्रों पर NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देशभर के उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें किसी कारणवश पुनः परीक्षा देने का अवसर प्रदान किया गया है।

रांची उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री और अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) के निर्देश पर सभी परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों तथा पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या असामाजिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

क्यों लागू की गई धारा 163?

प्रशासन को आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ एकत्र कर सकते हैं या परीक्षा संचालन में बाधा पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है।

इसका मुख्य उद्देश्य परीक्षा केंद्रों के आसपास शांति बनाए रखना, अभ्यर्थियों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना और किसी भी संभावित विवाद या अव्यवस्था को रोकना है।

क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित?

जारी आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निम्न गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा—

1. पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक

सरकारी कार्य में लगे कर्मचारियों और अधिकारियों को छोड़कर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर जमा होना प्रतिबंधित रहेगा।

2. लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग वर्जित

परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र, साउंड सिस्टम या लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

3. हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध

बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद या अन्य घातक हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मियों को इससे छूट रहेगी।

4. पारंपरिक हथियारों पर भी रोक

लाठी, डंडा, तीर-धनुष, भाला, गड़ासा या किसी भी प्रकार के धारदार एवं पारंपरिक हथियारों के साथ घूमना प्रतिबंधित रहेगा।

5. सभा, प्रदर्शन और बैठक नहीं कर सकेंगे

परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार की आमसभा, बैठक, धरना, प्रदर्शन या सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे।

अभ्यर्थियों और अभिभावकों के लिए जरूरी निर्देश

प्रशासन ने परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों से अपील की है कि वे समय से परीक्षा केंद्र पर पहुंचें। अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र, पहचान पत्र और आवश्यक दस्तावेज साथ रखने की सलाह दी गई है।

साथ ही परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ लगाने से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। अभिभावकों से भी अनुरोध किया गया है कि वे परीक्षा केंद्र के बाहर भीड़ न लगाएं।

रांची के इन 21 केंद्रों पर होगी परीक्षा

रांची जिले में कुल 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें मारवाड़ी कॉलेज, सेंट जॉन्स हाई स्कूल, डोरंडा कॉलेज, निर्मला कॉलेज, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय हिनू, केंद्रीय विद्यालय सीआरपीएफ धुर्वा, केंद्रीय विद्यालय एचईसी, गोस्सनर कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय नामकुम, आर्मी पब्लिक स्कूल दीपाटोली, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कांके, मारवाड़ी प्लस टू हाई स्कूल, सरकारी प्लस टू हाई स्कूल कांके, अनीता गर्ल्स हाई स्कूल तथा उर्सुलाइन कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल समेत अन्य प्रमुख संस्थान शामिल हैं।

इन सभी केंद्रों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक केंद्र पर पुलिस बल और दंडाधिकारी तैनात रहेंगे ताकि परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हो सके।

NEET परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखना बड़ी चुनौती

देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में शामिल NEET UG लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी परीक्षा है। ऐसे में परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना प्रशासन और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी दोनों के लिए बड़ी जिम्मेदारी होती है।

पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल के मामलों के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। इसी कारण परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू करने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं।

जिला प्रशासन ने दी चेतावनी

रांची जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा के दौरान कानून-व्यवस्था भंग करने, नकल कराने, अभ्यर्थियों को परेशान करने या किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि में शामिल पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों ने कहा है कि परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। प्रशासन ने आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है।

जन शिकायत के लिए जारी है व्हाट्सएप नंबर

रांची जिला प्रशासन ने नागरिकों की सुविधा के लिए अपना आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर 9430328080 भी जारी किया है। किसी भी प्रकार की शिकायत, सूचना या सहायता के लिए नागरिक इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

निष्कर्ष

21 जून 2026 को आयोजित होने वाली NEET UG 2026 री-एग्जाम परीक्षा को लेकर रांची जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। 21 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू कर प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को भी निर्देशों का पालन करते हुए समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने में सहयोग करने की सलाह दी गई है।

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