रांची। राजधानी रांची में द्रौपदी मुर्मू, माननीय राष्ट्रपति महोदया के प्रस्तावित आगमन एवं प्रस्थान को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतज़ाम किए हैं। इसी क्रम में जिला जनसम्पर्क कार्यालय, रांची की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 128/2026 (दिनांक 24 फरवरी 2026) के तहत बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, रांची की परिधि को No Flying Zone घोषित किया गया है। यह आदेश सुरक्षा कारणों से लागू किया गया है, ताकि राष्ट्रपति महोदया के दौरे के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की आशंका को पूरी तरह समाप्त किया जा सके।
26 फरवरी को लागू रहेगी निषेधाज्ञा
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दिनांक 26 फरवरी 2026 को भारत की माननीय राष्ट्रपति का रांची आगमन एवं प्रस्थान प्रस्तावित है। इसी को ध्यान में रखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा BNSS की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निषेधाज्ञा जारी की गई है। आदेश के अनुसार, 26 फरवरी 2026 को प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की परिधि में तथा उसके ऊपर ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून उड़ाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
ड्रोन और अन्य उड़ान गतिविधियों पर पूर्ण रोक
जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से एयरपोर्ट क्षेत्र के आसपास किसी भी प्रकार की ड्रोन उड़ान, पैराग्लाइडिंग अथवा हॉट एयर बैलून गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध न केवल एयरपोर्ट परिसर तक सीमित रहेगा, बल्कि उसकी परिधि एवं उसके ऊपर के हवाई क्षेत्र में भी सख्ती से लागू किया जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
सुरक्षा एजेंसियां रहेंगी अलर्ट
राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं। एयरपोर्ट के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही, तकनीकी निगरानी बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरों, कंट्रोल रूम और विशेष निगरानी टीमों को सक्रिय किया गया है। ड्रोन रोधी उपकरणों की भी तैनाती की संभावना जताई जा रही है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई की जा सके।
आम नागरिकों से सहयोग की अपील
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों, फोटोग्राफरों, मीडिया कर्मियों और इवेंट आयोजकों से अपील की है कि वे आदेशों का सख्ती से पालन करें। किसी भी प्रकार की हवाई गतिविधि, शौकिया ड्रोन उड़ान या प्रचारात्मक पैराग्लाइडिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। प्रशासन का कहना है कि यह कदम आम जनता की सुरक्षा और राष्ट्रपति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
पहले भी लागू हो चुके हैं ऐसे प्रतिबंध
गौरतलब है कि इससे पहले भी जब-जब देश के शीर्ष संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों का झारखंड दौरा हुआ है, तब-तब रांची में No Flying Zone घोषित किया जाता रहा है। विशेष रूप से एयरपोर्ट और कार्यक्रम स्थलों के आसपास इस प्रकार के प्रतिबंध सुरक्षा प्रोटोकॉल का हिस्सा माने जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान ड्रोन और अन्य अनधिकृत उड़ान गतिविधियों पर पूर्ण रोक लगाई जाती है।
BNSS की धारा-163 का महत्व
कानूनी दृष्टिकोण से देखें तो BNSS की धारा-163 जिला प्रशासन को विशेष परिस्थितियों में निषेधाज्ञा लागू करने का अधिकार देती है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है। राष्ट्रपति जैसे अति विशिष्ट व्यक्ति के आगमन के दौरान इस धारा का प्रयोग प्रशासनिक रूप से पूरी तरह उचित और आवश्यक माना जाता है।
शिकायत और सहायता के लिए हेल्पलाइन
जिला प्रशासन ने नागरिकों की सुविधा के लिए ‘अबुआ साथी’ हेल्पलाइन नंबर – 9430328080 जारी किया है। इसके माध्यम से लोग किसी भी प्रकार की जन शिकायत, सूचना या सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, रांची जिला प्रशासन का आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर भी जन शिकायतों के लिए सक्रिय रहेगा।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर, माननीय राष्ट्रपति महोदया के रांची आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सख्त कदम उठाए हैं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की परिधि में No Flying Zone घोषित करना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रशासन की यह पहल न केवल राष्ट्रपति की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी सुरक्षित वातावरण बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगी। अब यह नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वे प्रशासन का सहयोग करें और जारी आदेशों का पूर्णतः पालन करें।
डिस्क्लेमर
यह समाचार जिला जनसम्पर्क कार्यालय, रांची द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति एवं उपलब्ध प्रशासनिक जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें दी गई सूचनाएँ पूर्णतः जनहित में प्रकाशित की गई हैं। किसी भी प्रकार की अफवाह, गलत व्याख्या या नियम उल्लंघन के लिए पाठक स्वयं जिम्मेदार होंगे। आदेशों में समय-समय पर प्रशासन द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। ताज़ा और आधिकारिक जानकारी के लिए संबंधित प्रशासनिक कार्यालय या अधिकृत सूचना माध्यमों से पुष्टि अवश्य करें।




