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झारखंड हाईकोर्ट ने डीजीपी से पूछा- पुलिस थानों में CCTV कैमरे क्यों नहीं लगे? | Jharkhand News | Bhaiyajii News |

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Jharkhand High Court : झारखंड के पुलिस थानों में CCTV कैमरों की स्थापना को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अब तक सभी पुलिस थानों में CCTV कैमरे क्यों नहीं लगाए गए हैं। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद पुलिस विभाग और राज्य सरकार की जवाबदेही को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

राजधानी रांची स्थित झारखंड हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान यह मुद्दा सामने आया कि राज्य के कई थानों में अब भी CCTV कैमरे नहीं लगे हैं या फिर कैमरे पूरी तरह कार्यरत नहीं हैं। इस पर अदालत ने गंभीर चिंता जताते हुए राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय से विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

पुलिस थानों में CCTV लगाने का क्या है उद्देश्य?

पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाने का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पिछले कुछ वर्षों में देशभर में हिरासत में मौत, पुलिस प्रताड़ना और मानवाधिकार उल्लंघन के कई मामले सामने आए हैं। ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच के लिए CCTV कैमरे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कैमरों की रिकॉर्डिंग के माध्यम से पुलिस कार्रवाई की निगरानी की जा सकती है और किसी भी विवाद की स्थिति में साक्ष्य उपलब्ध कराया जा सकता है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को पुलिस थानों में आधुनिक निगरानी व्यवस्था स्थापित करने का निर्देश दिया था।

हाईकोर्ट ने क्या पूछा?

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने डीजीपी से स्पष्ट रूप से जानना चाहा कि राज्य के कितने पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाए जा चुके हैं और कितने थानों में अभी भी यह व्यवस्था लंबित है। अदालत ने यह भी पूछा कि यदि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पहले से मौजूद हैं तो उनके अनुपालन में इतनी देरी क्यों हो रही है।

कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली संस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी है। ऐसे में पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाना केवल तकनीकी व्यवस्था नहीं, बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारी का हिस्सा है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश क्या कहते हैं?

सुप्रीम Court ने वर्ष 2020 में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए देश के सभी पुलिस थानों, जांच एजेंसियों के कार्यालयों और हिरासत केंद्रों में CCTV कैमरे लगाने का निर्देश दिया था। आदेश में कहा गया था कि कैमरों में उच्च गुणवत्ता की वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा होनी चाहिए।

इसके अलावा रिकॉर्डिंग को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की भी व्यवस्था करने को कहा गया था ताकि जरूरत पड़ने पर जांच एजेंसियां और न्यायालय उसका उपयोग कर सकें। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि पुलिस स्टेशन के प्रवेश द्वार, लॉकअप, पूछताछ कक्ष, रिसेप्शन एरिया और अन्य महत्वपूर्ण स्थान कैमरों की निगरानी में होने चाहिए।

झारखंड में क्या है मौजूदा स्थिति?

झारखंड सरकार पुलिस आधुनिकीकरण के लिए कई योजनाएं चला रही है। हालांकि, सभी थानों में CCTV कैमरों की स्थापना को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। कई जिलों में कैमरे लगाए जाने की सूचना है, लेकिन कुछ स्थानों पर उपकरणों की कमी, तकनीकी समस्याओं और रखरखाव संबंधी चुनौतियों के कारण व्यवस्था अधूरी बताई जा रही है।

हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद अब पुलिस मुख्यालय को विस्तृत आंकड़े और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इससे राज्य में पुलिस निगरानी व्यवस्था की वास्तविक स्थिति सामने आने की संभावना है।

नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम

विशेषज्ञों का मानना है कि CCTV कैमरे पुलिस और जनता दोनों के हित में हैं। इससे एक ओर जहां पुलिसकर्मियों पर लगाए जाने वाले झूठे आरोपों की जांच आसान होती है, वहीं दूसरी ओर नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा होती है।

मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि हिरासत में होने वाली घटनाओं पर निगरानी रखने के लिए कैमरे बेहद प्रभावी माध्यम हैं। इससे पुलिस व्यवस्था में लोगों का विश्वास भी बढ़ता है।

पुलिस सुधारों की दिशा में अहम कदम

देशभर में पुलिस सुधारों को लेकर लगातार बहस होती रही है। तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था को पुलिस सुधारों का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। CCTV कैमरे न केवल अपराध जांच में मदद करते हैं बल्कि पुलिस थानों की कार्यप्रणाली को भी अधिक जवाबदेह बनाते हैं।

झारखंड हाईकोर्ट की सख्ती को इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अदालत के हस्तक्षेप से राज्य में लंबित परियोजनाओं को गति मिलने की संभावना है।

अगली सुनवाई पर टिकी नजरें

मामले की अगली सुनवाई में राज्य सरकार और डीजीपी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। अदालत यह जानना चाहती है कि पुलिस थानों में CCTV स्थापना का कार्य कब तक पूरा होगा और इसके लिए क्या रोडमैप तैयार किया गया है।

यदि अदालत को प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं लगा तो इस मामले में और कड़े निर्देश जारी किए जा सकते हैं। इससे राज्य के सभी पुलिस थानों में निगरानी व्यवस्था को लेकर नई पहल देखने को मिल सकती है।

निष्कर्ष

झारखंड हाईकोर्ट द्वारा पुलिस थानों में CCTV कैमरों की स्थापना को लेकर उठाए गए सवाल ने राज्य की पुलिस व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही को केंद्र में ला दिया है। रांची से लेकर राज्य के दूरदराज जिलों तक पुलिस थानों में आधुनिक निगरानी प्रणाली लागू करना समय की आवश्यकता बन चुका है। अदालत की सख्ती से यह उम्मीद बढ़ी है कि आने वाले दिनों में पुलिस थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।

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