Mutation in Jharkhand : जमीन या मकान खरीदने के बाद केवल रजिस्ट्री (Property Registration) कराना ही पर्याप्त नहीं होता। संपत्ति का कानूनी स्वामित्व सरकारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए Mutation (दाखिल-खारिज) कराना आवश्यक होता है। यदि आपने हाल ही में झारखंड में जमीन खरीदी है, विरासत में संपत्ति प्राप्त की है या उपहार (Gift Deed) के माध्यम से संपत्ति मिली है, तो आपको Mutation के लिए आवेदन करना चाहिए।
झारखंड सरकार ने Jharbhoomi Portal के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड और म्यूटेशन से जुड़ी कई सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया है। अब नागरिक घर बैठे आवेदन की स्थिति देख सकते हैं, भूमि रिकॉर्ड जांच सकते हैं और कई सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
इस लेख में हम आपको Mutation in Jharkhand की पूरी प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, पात्रता, ऑनलाइन आवेदन, शुल्क, समय सीमा और आधिकारिक वेबसाइट की जानकारी देंगे।
Mutation (दाखिल-खारिज) क्या है?
Mutation, जिसे दाखिल-खारिज भी कहा जाता है, वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी संपत्ति के नए मालिक का नाम सरकारी भूमि रिकॉर्ड (Revenue Records) में दर्ज किया जाता है।
उदाहरण के लिए यदि आपने—
- जमीन खरीदी है
- मकान खरीदा है
- विरासत में संपत्ति प्राप्त की है
- Gift Deed के माध्यम से संपत्ति मिली है
- कोर्ट के आदेश से स्वामित्व मिला है
तो आपको Mutation करवाना होगा।
Jharkhand Mutation क्यों जरूरी है?
Mutation कराने से—
- सरकारी रिकॉर्ड में मालिक का नाम अपडेट होता है।
- भविष्य में संपत्ति विवाद की संभावना कम होती है।
- भूमि कर (Land Tax) सही व्यक्ति के नाम से जमा होता है।
- बैंक लोन लेने में सुविधा होती है।
- संपत्ति बेचने में आसानी होती है।
- कानूनी स्वामित्व मजबूत होता है।
Mutation कब कराना चाहिए?
निम्न परिस्थितियों में Mutation कराना आवश्यक होता है—
- Property Registration के बाद
- विरासत (Inheritance)
- Gift Deed
- Partition (बंटवारा)
- Court Order
- Lease Transfer
Mutation के लिए पात्रता
निम्न व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं—
- झारखंड के भूमि खरीदार
- कानूनी उत्तराधिकारी
- Gift Deed प्राप्तकर्ता
- न्यायालय के आदेश से स्वामी बने व्यक्ति
- संयुक्त परिवार के सदस्य (विभाजन के बाद)
आवश्यक दस्तावेज
Mutation आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज आवश्यक होते हैं—
- Registered Sale Deed
- आधार कार्ड
- PAN Card
- Property Registration Copy
- Land Tax Receipt
- खाता संख्या
- प्लॉट संख्या
- खेसरा संख्या
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- विरासत के मामले में मृत्यु प्रमाण पत्र एवं कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण (यदि लागू हो)
Mutation in Jharkhand Online Apply कैसे करें?
Step 1: Jharbhoomi Portal खोलें
सबसे पहले झारखंड सरकार के आधिकारिक Jharbhoomi Portal पर जाएं।
Official Website
https://jharbhoomi.jharkhand.gov.in
Step 2: Online Mutation Service चुनें
होमपेज पर उपलब्ध Online Mutation या संबंधित सेवा विकल्प चुनें।
Step 3: जिला और भूमि विवरण भरें
अब भरें—
- जिला
- अंचल
- मौजा
- खाता नंबर
- प्लॉट नंबर
- खेसरा नंबर
Step 4: आवेदक की जानकारी भरें
- नाम
- पिता/पति का नाम
- मोबाइल नंबर
- पता
- आधार नंबर
Step 5: दस्तावेज अपलोड करें
PDF या JPG फॉर्मेट में दस्तावेज अपलोड करें।
Step 6: आवेदन जमा करें
Submit करने के बाद आपको Application Number मिलेगा।
इसे सुरक्षित रखें।
Mutation Status कैसे देखें?
यदि आपने आवेदन कर दिया है तो उसकी स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं।
- Jharbhoomi Portal खोलें।
- Mutation Status विकल्प चुनें।
- Application Number दर्ज करें।
- आवेदन की स्थिति देखें।
Mutation में कितना समय लगता है?
आमतौर पर—
15 से 45 कार्य दिवस
के भीतर आवेदन की जांच पूरी कर Mutation कर दिया जाता है।
यह समय संबंधित अंचल कार्यालय की प्रक्रिया पर निर्भर करता है।
Mutation के बाद क्या होता है?
Mutation पूरा होने के बाद—
- सरकारी भूमि रिकॉर्ड में नया मालिक दर्ज हो जाता है।
- लगान (Land Tax) नए मालिक के नाम से जमा होता है।
- भविष्य में संपत्ति बेचने या लोन लेने में सुविधा होती है।
Mutation और Registration में अंतर
| Registration | Mutation |
|---|---|
| संपत्ति की खरीद-बिक्री का कानूनी दस्तावेज | सरकारी रिकॉर्ड में मालिक का नाम बदलना |
| Sub-Registrar Office में होता है | राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है |
| रजिस्ट्री के समय होता है | रजिस्ट्री के बाद होता है |
Mutation के लिए शुल्क
Mutation का शुल्क राज्य सरकार के नियमों के अनुसार निर्धारित होता है। नवीनतम शुल्क की जानकारी के लिए Jharbhoomi Portal या संबंधित अंचल कार्यालय से संपर्क करें।
आवेदन करते समय ध्यान रखें
- Sale Deed रजिस्टर्ड होना चाहिए।
- सभी दस्तावेज स्पष्ट होने चाहिए।
- आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
- केवल आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करें।
- गलत जानकारी देने से आवेदन अस्वीकार हो सकता है।
महत्वपूर्ण सरकारी वेबसाइट
1. Jharbhoomi Portal
https://jharbhoomi.jharkhand.gov.in
2. e-Nibandhan Portal
https://enibandhan.jharkhand.gov.in
3. Inspector General of Registration
4. Jharkhand Government
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल FAQs
1.क्या Property Registration के बाद Mutation जरूरी है?
हाँ। रजिस्ट्री के बाद सरकारी भूमि रिकॉर्ड में नया मालिक दर्ज कराने के लिए Mutation आवश्यक है।
3.क्या Mutation ऑनलाइन किया जा सकता है?
हाँ। Jharkhand Jharbhoomi Portal के माध्यम से कई सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
4.Mutation में कितना समय लगता है?
आमतौर पर 15–45 कार्य दिवस।
5.क्या बिना Mutation के जमीन बेची जा सकती है?
कानूनी रूप से रजिस्ट्री संभव हो सकती है, लेकिन भूमि रिकॉर्ड अपडेट न होने पर भविष्य में विवाद और प्रशासनिक समस्याएँ आ सकती हैं।
6.Mutation Status कैसे देखें?
Jharbhoomi Portal पर Application Number के माध्यम से।
निष्कर्ष
यदि आपने झारखंड में कोई जमीन, मकान या अन्य अचल संपत्ति खरीदी है, तो Property Registration के बाद Mutation (दाखिल-खारिज) कराना अत्यंत आवश्यक है। इससे आपका नाम सरकारी भूमि रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है और भविष्य में स्वामित्व से जुड़े विवादों से बचाव होता है। आवेदन करते समय सभी दस्तावेज सही रखें और केवल आधिकारिक Jharbhoomi Portal या संबंधित राजस्व कार्यालय की सेवाओं का ही उपयोग करें।
झारखंड की भूमि रिकॉर्ड, सरकारी योजनाओं, दस्तावेज़ों और नागरिक सेवाओं से जुड़ी ताज़ा और विश्वसनीय जानकारी के लिए नियमित रूप से Bhaiyajii News विजिट करें।







